1) पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करें :- पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 है। अगर आपने पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन कार्ड रद्द किया जा सकता है।
2) टीवी चैनल पैकेज चुनें :- यदि आप अभी भी टीवी चैनल पैकेज का चयन नहीं करते हैं, तो आपका टीवी 31 मार्च के बाद बंद हो सकता है। ट्राई ने केबल्स और डीटीएच ग्राहकों के लिए 31 मार्च, 2019 तक अपने पसंदीदा चैनल चुनने को कहा था।
3) ITR रिटर्न दाखिल करें :- यदि आप ने 2017-2018 साल कि ITR रिटर्न फाईल की तारीख नहीं दाखिल की है, तो किसी भी स्थिति में, 31 मार्च, 2019 तक काम पूरा कर लें।
देरी के कारण आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। 5 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं के लिए पेनल्टी केवल 1000 रुपये है।
4) टैक्स छूट में निवेश करें :- यदि आप 80C टैक्स की कर कटौती चाहते हैं, तो 31 मार्च तक निवेश करना अनिवार्य है। यदि आपने यह निवेश आयकर विभाग को दिखाया है, तो आप अपना कर बचा सकते हैं।
80C के अनुसार, यदि आप एलआईसी, पीपीएफ, नॅशनल सिव्हिंग सर्टिफिकेट, फाइव ईयर एफडी, पेंशन फंड, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो आप अपना कर बचा सकते हैं।
5) शेयर को डीमैट में कन्व्हर्ट करें :- आपके पास अभी भी फिजिकल फॉर्म में शेअर हैं, तो इसे 31 मार्च, 2019 तक डीमैट में कन्व्हर्ट करने की आवश्यकता है। यदि आपने ऐसा नहीं किया है, तो शेयर को नियमों के अनुसार नहीं बचाया जा सकता है।
Remember these things before 31 March 2019.
Reviewed by Professional professor
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3/17/2019 06:44:00 pm
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