Fill the Income Tax Return 2019-20 by 31 July.


★ इस जुलाई महीने में आयकर रिटर्न भरने के लिए हर कोई दौड़ लगा रहा है।आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।मान लीजिए कि आप 31 जुलाई के भीतर आईटी रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं,तो आपको पेनल्टी लग सकती हैं।

  ★  सवाल-सबसे पहले जानें क्या है असेसमेंट ईयर ?

            असेसमेंट ईयर यानी आकलन वर्ष,जैसे वित्त वर्ष की आमदनी का आकलन किया जा रहा हो। इसी वर्ष में आप पिछले वित्त वर्ष का आइटीआर फाइल करते हैं। इसका मतलब वित्त वर्ष 2018-19 का आकलन वर्ष 2019-20 होगा।

          ★ फिस्कल ईयर 2018-19 के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 है।अगर आप इस तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो आपको आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है।अगर आप 31 मार्च, 2020 तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं,तो भी यह जुलाई में ही किया जा सकता है।यदि आप 31 जुलाई 2019 और 31 मार्च 2020 से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं,तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

★ सवाल - कितना जुर्माना होगा ?

               अगर आप 31 दिसंबर, 2019 तक आईटी फाइल करते हैं,तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा।अगर आप 1 जनवरी 2020 से 30 मार्च 2020 तक रिटर्न फाइल करते हैं,तो आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।इनकम टैक्स सेक्शन 234F लागू होने के बाद लेट फीस अनिवार्य हो गई है। पहले यह सब वरिष्ठ अधिकारियों पर निर्भर था।चाहे वे दंड से छुटकारा पाएं या ना।


    ★सवाल - छोटे करदाताओं के लिए कितना दंड ?

           यदि आय 5 लाख रुपये से कम है और यह 31 मार्च, 2020 से पहले रिटर्न दाखिल कर रहा है,तो अधिकतम स्वीकार्य शुल्क 1000 रुपये है।

        ★ अगर करदाता के पूरा आयकर स्लैब में छूट दी जा रही है और उसने देर से रिटर्न भर दिया है,तो उसे कोई कर नहीं देना पड़ता है।

       ★ मान लीजिए कि कोई व्यक्ति विदेशी संपत्ति से कमा रहा है और वह व्यक्ति कर योग्य सीमा में है,तो रिटर्न दाखिल करने के बाद भी कर लगाया जा सकता है।

★ सवाल - देरी से आयकर रिटर्न दाखिल करने पर माफी का आवेदन किसको करें ?

              इनकम टैक्स कुछ मामलों में आखिरी तारीख खत्म होने के बाद भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की इजाजत देता है। जो लोग आखिरी तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से चूक गए हैं, वे आयकर आयुक्त के पास आवेदन भेज सकते हैं।  

★ ये भी देखें।👇👇 

1) सभी सरकारी दस्तावेजों में और आयकर रिटर्न भरने में। यदि आधार कार्ड नंबर गलत बताए गए या रिपोर्ट त्रुटि हो,तो यह अब आपको महंगा पडेंगा।

2) जल्द ही सरकार इनकम टैक्स एक्ट को लेकर बदलाव करेगी।तदनुसार,गलत समर्थन आधार कार्ड संख्या का पंजीकरण करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।

3) नियमों में बदलाव के बाद,नागरिक को सरकारी दस्तावेजों में आधार संख्या दर्ज करनी होगी।और वो भी सही संख्या।

4) यह बदलाव आयकर अधिनियम की धारा 272 के तहत किया जाएगा, यह नया नियम 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होने की संभावना है।

5) जिस आधार नंबर को उस व्यक्ति के साथ सत्यापित करना जिसने गलत समर्थन संख्या प्रदान की थी।उस सरकारी अधिकारी,जिसने गलत संख्या का सत्यापन किया है,उन अधिकारी को भी दंडित किया जाएगा।

6) कर के बोझ से बचने के लिए,सरकार ने यह मुद्दा उठाया है ताकि नागरिकों को गलत आधार संख्या दर्ज न करें।

Fill the Income Tax Return 2019-20 by 31 July. Fill the Income Tax Return 2019-20 by 31 July. Reviewed by Professional professor on 7/18/2019 09:57:00 am Rating: 5

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